अवैध रेलवे टिकट बेचने वालों पर बक्सर आरपीएफ ने की छापेमारी।
अपनी निजी आईडी से किसी और के लिए टिकट बुक कर उसे बेचने पर रेलवे एक्ट 143 के तहत उस व्यक्ति पर क़ानूनी करवाई की जा सकती है।
परन्तु निजी टिकट को अगर कोई कमर्सिअली यूज़ करे या बेचे तो यह अवैध होता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के बक्सर जिले से निकल सामने आया है जहाँ एक युवक अपनी रेलवे की आईडी से निजी टिकट निकल कर उसकी कालाबाजारी कर रहा था।
बक्सर में RPF ने निजी आईडी की टिकट बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। अपनी आईडी से ई टिकट निकालकर बेचने वाले युवक को RPF ने पकड़ा है।
गुप्त सुचना के आधार पर RPF बक्सर द्वारा माँ अम्बे संचार दुकान की छापेमारी की जहाँ से वार्ड नंबर 30 हनुमान फाटक के निवासी मुकुल कुमार को पकड़ा गया।
जिसके बाद जाँच के क्रम में सब कुछ सामने आने लगा। RPF इंस्पेक्टर दीपक कुमार द्वारा सम्बंधित दुकान में भी छापेमारी की।
तारीख: 14/03/2022
स्थान: बक्सर, बिहार।
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