नीतीश कुमार के शराब बंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त।
जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि यह कानून भीड़ बढ़ा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इसे ठीक करिए या संशोधन होने तक हर किसी को जमानत पर रिहा कीजिए।
आपने बिना किसी विधाई प्रभाव अध्ययन के कानून बनाया है। कोर्ट ने कहा कि चीजों को ठीक करने का भार बिहार सरकार पर है।
विपक्षी पार्टियां कह रही है, की शराबबन्दी नितीश कुमार का निजी फैसला था। और उन्होंने इसे पुरे बिहार में लागु कर दिया। और अब ये गले की हड्डी बन गई है क्यूंकि शराब जो की बिकने से रुक नहीं रही है। क्यूंकि रोज शराब पकड़े जा रहे है।
और नितीश कुमार को सत्ता का घमंड था जो की बीजेपी के दया पर मुख्यमंत्री बनते है, नहीं तो इस बार जनता ने इन्हे नकार दिया था। विपक्षी पार्टियां कह रही है की बिहार में अगर शराबबंदी को आगे बढ़ाना है तो बिहार को एक अलग देश बनाना होगा।
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